- Home›
- Career News ›
- 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम
'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम
By: C4E Team Sat, 02 Jan 2021 3:24 PM
कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण ऑफिस में काम करने के कल्चर में काफी बदलाव हुआ है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कार्यस्थलों पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जा रही है। इसके तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर सकते हैं। वहीं अब सरकार ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकेगा।
श्रम मंत्रालय ने इसके लिए शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
IT सेक्टर को मिलेगी सहूलियत
श्रम मंत्रालय के वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के अनुसार आईटी सेक्टर को कई सहूलियत मिल सकती है। इस ड्राफ्ट में आईटी कर्मचारियों को वर्किंग ऑवर की भी छूट मिल सकती है। श्रम मंत्रालय के अनुसार आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है।
ड्राफ्ट में कई अन्य सहूलियत
द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, न्यूज इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ( Industrial Relations Code, IRC) की धारा 29 के तहत केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खनन क्षेत्र और सर्विस सेक्टर के लिए मसौदा का मॉडल आदेश जारी किए हैं। नए ड्राफ्ट में सभी श्रमिकों के लिए रेल यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है। इससे पहले ये सुविधा केवल खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ही थी। वहीं नए ड्राफ्ट में अनुशासन तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
सरकार ने ड्राफ्ट पर मांगे सुझाव
श्रम मंत्रालय ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। यदि आप अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि हम एक अप्रैल 2021 से चारों श्रम संहिताओं को लागू करना चाहते हैं। औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा और ओएसएच संहिता पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने की समयसीमा जनवरी में खत्म हो जाएगी। चंद्रा ने कहा कि इन 4 कानूनों के लागू कर सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के साथ ही श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि मेरी कामना है कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ ही नव वर्ष 2021 देश में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा और यह मजदूरी सुरक्षा, काम करने का स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे 50 करोड़ कर्मचारियों के साथ ही उद्योग जगत के लिए यह वर्ष समृद्धि और विकास का होगा। उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं का मकसद वर्तमान श्रम कानूनों के जटिल ढांचे को सरल बनाकर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना और साथ ही श्रमिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना है।
- Tags :
- work from home
- labour ministry
- draft
- news